उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है यह योजना वर्ष 2019 में शुरू हुई थी इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसान तथा उसके परिवार को आपातकालीन स्थिति में सहायता राशि प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता किसानों तथाउसके परिजनों को प्रदान की जाएगी आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024
जैसा कि आप सभी जानते हैंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है इसलिए भारत में किसान भी अधिक है ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती हैकि वेअपनी सभी जरूरतें पूरी कर सके इस बीच यदि किसान के साथ कोई दुर्घटना घटित होने के कारण मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक हानि पहुचती है तो किसान और उसके परिवार का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता हैं इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए नई नई योजनाएं शुरू की जाती है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक सहायता की जा सके.
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत करके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी इस योजना के तहत किसानों और उस पर आश्रित परिवार आपको 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी यह आर्थिक सहायता सिर्फ दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु व शारीरिक रूप से हानि होने पर ही मिलेगी इस योजना के तहत सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है जिसके माध्यम से 2 करोड़ किसानों लाभान्वित किया जाएगा यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करना होगा आगे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपका आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराएंगे.
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना डिटेल्स
योजना का नाम | सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किसने शुरू की | यूपी सरकार ने |
उद्देश्य | किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | यूपी के किसान |
ऑफिशयल वेबसाइट | https://bor.up.nic.in/ |
यूपी सीएम किसान दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु या शारीरिक हानि होने पर किसान या किसान के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान करना है जिससे असहाय किसान और उसका परिवार बिना किसी समस्या के खुशी से अपना जीवन यापन कर सके उन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े और किसान आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनें.
यूपी सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
- इस योजना के तहतपात्र लोगों को लाभ की धनराशि पहुंचाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई हैजिससे वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो.
- इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 15,231 किसानों को लाभान्वित किया गया जिसमे 650 करोड़ रुपये खर्च किए गए.
- इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 15,000 किसानों को लाभान्वित किया गया जिसके लिए सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
- इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को प्रदान किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं.
- इस योजना के माध्यम से 2 करोड़ 28 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा.
- इस योजना के तहत यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है उसे 5 लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
- यदि किसान दुर्घटना के कारण 60% से ज्यादा विकलांग हो जाता है तो उसे ₹2,00,000 तक का मुआवजा दिया जायेगा.
- यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 45 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा.
- इस योजना के तहत विकलांगता की स्थिति में किसान को तथा दुर्घटना के समय यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
किस प्रकार की दुर्घटना पर योजना का लाभ प्राप्त होगा
- सांप या जहरीले जीव के काटने के कारण
- जीव जंतु, जानवर के मारने/आक्रमण करने केकारण
- आग लगने के कारण
- बाढ़ आने के कारण
- बिजली गिरने के कारण
- करंट लगने के कारण
- हत्या होने के कारण
- आतंकवादी हमला होने के कारण
- लूट डकैती होने के कारण
- मारपीट होने के कारण
- नदी, झील, तालाबों, कुएं आदि में डूबने के कारण
- हवाई यात्रा, सड़क यात्रा, रेलयात्रा के कारण
- आंधी तूफान में वृक्ष गिरने तथा मलबे में फंसने के कारण
यदि इन सभी कारणों से किसानों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है और किसान की मृत्यु हो जाती है या किसान को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा किसान को या किसान के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
यूपी सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का वितरण
- मृत्यु होने दोनों हाथ पैर छतिग्रस्त होने, दोनों आंखें खोने, एक हाथ और एक पैर छतिग्रस्त होने, 60% से ज्यादा शारीरिक विकलांगता होने पर ₹5,00,000 प्रदान किए जाएंगे
- एक हाथ एक पैर की केवल विकलांगता होने पर 2 से 3 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे.
- 25% से ज्यादा और 50% से कम स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में1 से 2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है.
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए.
- यदि किसान किराये पर खेती करते हैं तो वे भी पात्र माने जाएंगे.
- आवेदक का आधार कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- भूमि के दस्तावेज
- राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- पट्टेदार हेतु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट साइजफोटोग्राफ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने तहसील कार्यालय से संपर्क करना होगा.
- वहाँ से आपको संबंधित अधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- और साथ ही मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करने होंगे.
- इसके बाद फॉर्म को उसी कार्यालय के संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा.
- वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यदि आप पात्र पाए गए तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना इसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको ई साथी पोर्टल की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होमपेज पर आने के बाद सिटिजन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपनी लॉगइन आईडी, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पिनकोड, जिला, ईमेल आईडी, पता, सुरक्षा कोड आदि दर्ज करना होगा.
- इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने पर आपको ईमेल या मोबाइल नंबर के जरिए यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा.
- इसके बाद लॉग इन पेज पर आना होगा वहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज पर आपको कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपेन होगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.
- और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी.
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे.
Hamare pitaji rod accident me मृत्यु हुई थी जिसमें आज तक रुपया नही मिला5/5/2023 को हुई थीं