हमारे भारत देश में जाति प्रमाण पर नागरिको की पहचान के लिए एक जरूरी दस्तावेज है ये प्रमाणपत्र नागरिको की जाति का प्रमाण है इसके द्वारा नागरिक सरकार द्वारा चलाई गई कई अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकता है ये दस्तावेज सरकार द्वारा अपने देश के नागरिको के लिए जारी किया जाता है जिससे सभी जाति के नागरिको को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके तो इसी प्रकार पर हरियाणा सरकार द्वारा भी अपने राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के नागरिको के लिए हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.
हरियाणा कास्ट सर्टिफिकेट 2024 डिटेल्स
राज्य | हरियाणा |
विभाग | राजस्व विभाग हरियाणा |
उद्देश्य | सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ और ऑनलाइन आवेदन किया सुविधा देना |
लाभार्थी | राज्य के सभी निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Caste Certificate 2024
देश में नागरिको की पहचान के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज है जो व्यक्ति के जाति की पहचान बताता है इसके द्वारा नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकता है ये प्रमाणपत्र राज्य की सरकार द्वारा जारी किए जाता है और अब इसे हरियाणा में भी राज्य के नागरिको के लिए जारी किया जाता है
हरियाणा राज्य राजस्व विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है जय महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो व्यक्ति की पहचान बताता है इसमें व्यक्ति से संबंधित सभी जरूरी जानकारी होती है नाम जाति पिता का नाम आदि इसी के आधार पर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस दस्तावेज के द्वारा मिलता है.
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लाभ क्या है?
- हमारे देश में जाति प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है.
- जाति प्रमाण पत्र के द्वारा किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ आवेदन करने ले सकते हैं.
- जाति प्रमाण पत्र के द्वारा आपको सरकारी कॉलेज या फिर महा विद्यालय में प्रवेश के समय आरक्षण का लाभ भी मिलता है.
- सरकार ने नौकरियां फिर निजी नौकरी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है.
- स्कूल, संस्थान, महाविध्यालय में छात्रवृत्ति के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है
- सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र उपयोगी है.
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र की विशेषताएं क्या है?
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और यह राज्य की सरकार द्वारा बनाया जाता है इसके द्वारा व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलती है ये दस्तावेज व्यक्ति की पहचान पत्र के लिए होता है इस महीने की जानकारियां शामिल होती है जैसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, धर्म और अन्य आवश्यक डिटेल्स.
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए योग्यता
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होता है-
- व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है.
- हरियाणा जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग होना जरूरी है.
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या है?
अगर आप हरियाणा से हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की मदद से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्वप्रमाणित घोषणापत्र
- बिजली बिल आदि.
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- सबसे पहले आपको अपने तहसील लिया हरियाणा राज्य सभा के कार्यालय में जाना है.
- वहाँ पर संबंधित अधिकारी से हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म लेना है.
- फॉर्म लेने के बाद उसमें मांगी गई सभी जानकारियां आपको भरनी है.
- जानकारियां भरने के बाद जरूरी दस्तावेज आपको उस भरे हुए फॉर्म के साथ में अटैच कर देने है.
- उसके बाद आपको भरा हुआ फार्म तहसील या हरियाणा राज्य सुबह के कार्यालय में जमा कर देना है.
- फॉर्म जमा करने के बाद 14 दिनों के अंदर आप का जाल प्रमाण पत्र बन जाएगा.
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा राज्य से है और आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म बनवा सकते हैं
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब होमपेज पर आपको ‘New User Registration Here’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा वहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है.
- उसके बाद कैप्चा कोड फील करके Submit बटन पर क्लिक कर देना है.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा वहाँ गवाह पर आपको ‘Application and Services’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- क्लिक करते ही आपके सामने योजनाओं और सेवाओं के आवेदन फॉर्म की सूची ओपन हो जाएगी.
- इस सूची में आपको जाति प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- अब आपको फॉर्म को भरना है और उसमें जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं वो आपको अपलोड कर देने है.
- ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है.
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म से संबंधित जानकारी अधिकारी द्वारा चेक की जाएंगी.
- अधिकारी द्वारा चेक करने के बाद सत्यापन होगा उसके बाद आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा जिससे आप तहसील कार्यालय ले सकते हैं.