महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा माझी भाग्यश्री कन्या योजना की शुरुआत की गई है Majhi Bhagyashree Kanya Yojana 2024 के तहत दंपतियों को नसबंदी करवाने पर सरकार ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी आज के Majhi Bhagyashree Kanya Yojana 2024 आर्टिकल के माध्यम से हम आपको महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2024 से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करेंगे इसलिए Majhi Bhagyashree Kanya Yojana 2024 आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2024
महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत दंपतियों को पहली बेटी पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर नसबंदी करवाने पर ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो कि बालिका के नाम पर बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा जमा की जाएगी यदि दंपति को दूसरी बेटी होती है तो 6 महीने के अंतराल के अंदर ही नसबंदी करवाने पर भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
इस योजना के तहत बीपीएल कैटेगरी या फिरउ ससे नीचे आने वाले लोगों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय ₹7,50,000 के अंदर है यदि आप भी महाराष्ट्र राज्य की निवासी हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इससे संबंधित सभी पात्रताएं पूरी करनी होंगी और आवेदन करना होगा आगे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराएंगे.
महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना2024 डिटेल्स
योजना का नाम | महाराष्ट्र माझी कन्या भाग्यश्री योजना |
किसने शुरू की | महाराष्ट्र सरकार ने |
कब शुरू हुई | 1 अप्रैल 2016 |
उद्देश्य | महाराष्ट्र की लड़कियों को लाभ देना |
लाभार्थी | महाराष्ट्र की बालिकाएं |
महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को उनका सम्मान दिलाना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है क्योंकि अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बालिकाओं को पुरुषों के बराबर नहीं समझते इसलिए वे बेटियों को जन्म ही नहीं देना चाहते इस योजना के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए सरकार दंपति को एक बेटी होने के फैमिली प्लानिंग करने पर कन्या के नाम पर ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है.
महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के शादीशुदा लोगों के लिए माझी भाग्यश्री कन्या योजना शुरू की गई.
- इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा राज्य में लिंगानुपात की समस्या को कम करना है.
- इस योजना के तहत यदि किसी दंपति को पहली बेटी होती है और वे 1 साल के अंदर ही नसबंदी करवा लेते हैं तो उन्हें ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- दूसरी संतान लड़की होने पर यदि दंपति 6 महीने के अंदर नसबंदी करवातें हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
- इस योजना के तहत नेशनल बैंक में माता और उसकी बेटी का जॉइंट अकाउंट खोला जाएगा और लाभार्थी को ₹1,00,000 का एक्सीडेंट कवर तथा ₹5000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी.
- दो बेटी होने के पश्चात दंपति द्वारा फैमिली प्लानिंग करवाने पर ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- इस योजना के तहत बीपीएल कैटेगरी के परिवारों लाभ प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ₹7,50,000 के अंदर है.
- इस योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता से बालिका के माता-पिता उसकी शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण, और रहन-सहन का खर्च उठा सकेंगे.
- इस योजना से बालिकाओं को समाज में सम्मान और समानता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है.
- बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है.
- इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या जैसे दुष्कर्म पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
- यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा.
महाराष्ट्रमाझी भाग्यश्री कन्या योजना के तहत पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी और दंपति होने चाहिए.
- आवेदक को पहली संतान बेटी होने के बाद फैमिली प्लानिंग करवाने पर ही लाभ दिया जाएगा.
- आवेदक का आधार कार्ड
- बालिका की माँ या बालिका का बैंक अकाउंट डिटेल्स
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आने के बाद सर्च बॉक्स में माझी कन्या भाग्यश्री योजना का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ लिखकर सर्च करना होगा.
- इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ़ रूप में शो होगा.
- इसके बाद पीडीएफ़ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना होगा.
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां दर्ज करनी होगी.
- और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे.
- इसके बाद फॉर्म को अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा.
- इस प्रकार इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे.