MP Social Security Pension Scheme 2024: मध्यप्रदेश की राज्य सरकार द्वारा MP Social Security Pension Scheme 2024 को शुरू किया गया है जिसके तहत वृद्धजन, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं, विकलांग बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए प्रत्येक माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी आज के इस आर्टिकल में हम आपको MP Social Security Pension Scheme 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे इस लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024
मध्यप्रदेश की राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है इस योजना के तहत राज्य के विधवा और तलाकशुदा महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांग बच्चों आदि को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹600 प्रतिमाह आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी जोकि लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.
इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त करके लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा इन पैसों से वे अपने खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े और अन्य जरूरत का सामान खरीद सकेंगे इससे मध्यप्रदेश के जरूरतमंद लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 डिटेल्स
विवरण श्रेणी | जानकारी |
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योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित लोग |
उद्देश्य | राज्य के गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग, तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | 600 रुपए |
राज्य | मध्य प्रदेश |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन
- 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चे
- 18 वर्ष से अधिक आयु के40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति
- 18 वर्ष से अधिक आयु की तलाकशुदा महिलाएं
- 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं
एमपी समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना है जिसके लिए उन्हें ₹600 मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करके मध्यप्रदेश के लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे तथा उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगाऔरवे अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सकेंगे.
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है.
- इस योजना के तहत गरीब वर्ग के वृद्धजनों, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹600 प्रतिमाह आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी.
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी.
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करके जरूरतमंद अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और सम्मानजनक जीवन व्यापन कर सकेंगे.
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को आवेदन करना होगा.
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक या आवेदिका मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए.
- इस योजना के तहत दिव्यांगों बच्चों, 60 वर्ष की अधिक आयु के वृद्धजन, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नले रहा हो.
- आवेदक सरकारी सेवा में कार्यरत न हो तथा आयकर दाता ना हो.
- आवेदक या आवेदिका का आधार कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- विकलांगता सर्टिफिकेट (विकलांग होने की स्थिति में)
- निशक्तता प्रमाण पत्र(विकलांग होने की स्थिति में)
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ब्लाक कार्यालय/नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा.
- कार्यालय के संबंधित अधिकारी से मिलकर मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा.
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को दर्ज करना होगा.
- और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी अटैच करने होंगे.
- इसके बाद आवेदन फार्म को उसी कार्यालय के संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा.
- वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यदि आप पात्र पाए गए तो आपको पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
- इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन करके मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आने के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद इस योजना का पोर्टल ओपन होगा.
- इसके बाद आपको पेंशन योजनाओं हेतु ‘ऑनलाइन आवेदन’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद न्यू पेज पर आपको जिला और स्थानीय निकाय का चयन करना होगा.
- इसके बाद समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपेन होगा जिसमें पूछी गई जानकारियां दर्ज करनी होगी.
- और साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.
- इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.